बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बार फिर से नियम में बदलाव हुआ है बिहार सरकार जमीन रजिस्ट्री और जमीन मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है क्योंकि देखा जाए तो हर दिन जमीन से जुड़ी खबरें आते रहती है और ऐसे में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बार फिर से नया नियम आया है क्योंकि यूनियन द्वारा प्रवेश और निकासी विवादों को सुलझाने का काम अब 18 जुलाई से रोक दिया गया है और अब डिस्चार्ज के नए क्षेत्र में काम शुरू किया जा रहा है इस आर्टिकल में जानेंगे बिहार जमीन को लेकर क्या कुछ खबर है।
10 सितंबर तक बिहार में भूमि का दाखिल खारिज मामले को समाप्त करने का आदेश?
बिहार में जमीन दाखिल खारिज को लेकर अब बड़ी खबर निकालकर के आ रही है क्योंकि 10 सितंबर तक बिहार में भूमि का दाखिल खारिज मामले को समाप्त करने का आदेश दिया गया है जमीन से जुड़े मामले मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन दाखिल खारिज के मामले पर लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश जारी कर दिया है क्योंकि यह आदेश जारी किया गया है कि अंचलाधिकारी मोतियों को रिजेक्ट बिल्कुल ना करें और दाखिल खारिज मामले का संवेदनशील तरीके से निष्पादित किया जाए आईए जानते हैं बिहार में भूमि पंजी खारिज को लेकर खबर क्या है।
आप सभी को बता दे कि बिहार के भूमि पंजी खारिज को लेकर यह खबर निकालकर के आ रही है कि अब बिहार भूमि रजिस्ट्री पर नए नियम से होने का संकेत मिला है क्योंकि अब बिहार राज्य सर्वेक्षण संघ के द्वारा सांकेतिक हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गया है और अब बुधवार से ही क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल खारिज को पूरी तरह से काम को तेजी से निपटारा होगा और यह खबर निकल करके आ रही है।
बिहार में भूमि पंजी खारिज ताजा खबर।
आप सभी को बता दे कि अब बिहार जमीन दाखिल खारिज 18 जुलाई की नई व्यवस्था पर काम करना बंद कर दिया था और अब फिर से बिहार दाखिल खारिज का नीतियां पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है क्योंकि अब क्षेत्रीय कार्यालय में आपदा से संबंधित अन्य कार्यों के साथ-साथ आरटीआई से प्राप्त आवेदन का निष्पादन किया जा रहा है और इसी के साथ इसका असर दाखिल खारिज के काम पर ही देखने को मिल रहा है और काफी तेजी से दाखिल खारिज हो रहा है।
63 जमीन दाखिल खारिज लंबित?
आप सभी को बता दे की 63 दाखिल खारिज लंबित क्योंकि इसको लेकर खबर यह है कि अब को को भी अभी नोटेशन का मामले का निष्पादन का कार्य सौंप दिया गया है और अब देखा जाए तो 63 लंबी दाखिल खारिज के मामले और 18161 मामले हैं और इसमें से डीएम के द्वारा सभी को को या आदेश दिया गया है कि 45 दिन के अंदर नियामक अनुकूल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है और यह कहा गया है कि अब इस मामले का निष्पादन 10 सितंबर तक कठोर निर्देश जारी किया गया है और 10 सितंबर तक दाखिल खारिज तेजी से निपटने का निर्देश दिया गया है।