DA Hike Update :- पुराने पेंशन के लेकर अभी-अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है इसके तहत उन्हें पुराने पेंशन डीए में 9 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारी उत्साहित हैं, क्योंकि सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस फैसले से सरकारी कर्मचारी खुश हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है। इस अधिसूचना के बाद पांचवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 427% से बढ़कर 443% और छठे वेतनमान में 230% से बढ़कर 239% हो गया है और यह आनुमान लगाया जा रहा है कि 8वे वेतन पर 9% की वृद्धि किया जा सकता इसकी ऑफीशियली जानकारी नहीं मिली है लेकिन सोशल मीडिया पर काम है तेजी वाइरल हो रहा है ।
कोर्ट का नया आदेश जारी पुराने पेंशन पर । DA Hike Update
आपको बता दे की सरकार ने दिल्ली ली है कि स्कूल में प्रिंसिपल की तरह से कुछ घंटे के लिए लोगों को रखा जाता था या पूरे दिन का कारण नहीं रहते थे बल्कि दिन में तीन से चार घंटे का काम रहता है जैसे मैंने तो उन्हें डेली वेज माना जाता था नहीं नियमित रूप से पहले सेवा करना पेंशन के रूप में दी जाती थी लेकिन इसको सरकार ने दलील पर हाईकोर्ट में भी महत्वपूर्ण फैसला दिया है सरकार ने कहा कि नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन स्कीम एमसीए की तरह से लाभ दिया जा सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पेंशन मिल जा सकता है ।
भत्ते में होगी 9% कि वृद्धि हो सकती है सरकार का बड़ा फैसला
हम आपको बता दे कि अगर आप भी पुराने कर्मचारी हैं पेंशन का लाभ नियमित रूप से पूर्व की सेवा को नहीं जोड़ा गया तो न्याय के सम्मानित बड़ा अन्याय होगा इसके साथ ही इस सेवा में लेने की तिथि लागू का लाभ दिया जाना चाहिए ना कि नियमित होने की तिथि ऐसे में जबकि इसकी पुष्टि की गई थी कि समय प्रदेश में पुरानी पेंशन का लाभ दी थी ।
हरियाणा के सरकारी सामानों को बड़ा झटका लगाते हुए कहां है कि राज्य के 2006 के बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों की पुराने पेंशन योजना के तहत पेंशन के हकदार होंगे उनके हर हाल में पुराने पेंशन दिया जा सकता है सरकार ने उनके नियमित होने से पहले सेवा को पेंशन के लिए योग सेवा में जोड़ना होगा इसे साथ पेंशन की राशि का भी भुगतान किया जाना होगा
आपको हम बता दे कि पहले 6 अगस्त 1992 को रोहतास की जय भगवान के एक भाग पर शिक्षा विभाग के चपरासी नियुक्त किया गया था फरवरी 2012 के सेवा देने वाले सरकार द्वारा उन्होंने नियमित कर दिया गया 2015 में अपने पद से रिटायर हो गए थे इसमें पेंशन की गणना के समय उन्हें पुराने पेंशन के सिवा जोड़ने का लेकर कोर्ट की इस आदेश का चुनौती दी थी ।
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