OPS Update :- पुराने पेंशन के लेकर अभी-अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है इसके तहत उन्हें पुराने पेंशन योजना का लाभ मिलने को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है आपको बता दे की हाई कोर्ट की डबल बेंच के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार अपील की खारिज कर दिया है इसमें कर्मचारियों के साथ में पैसा बनाते हुए पुराने पेंशन योजना के लिए पात्र माना गया है हाई कोर्ट के फैसले के बाद 5000 से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों के सीधा लाभ मिलने वाले अगर आप भी पुराने कर्मचारी हैं और पुराने पेंशन का लाभ को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी खबर है ।
हाई कोर्ट का नया आदेश जारी पुराने पेंशन पर ।
आपको बता दे की सरकार ने दिल्ली ली है कि स्कूल में प्रिंसिपल की तरह से कुछ घंटे के लिए लोगों को रखा जाता था या पूरे दिन का कारण नहीं रहते थे बल्कि दिन में तीन से चार घंटे का काम रहता है जैसे मैंने तो उन्हें डेली वेज माना जाता था नहीं नियमित रूप से पहले सेवा करना पेंशन के रूप में दी जाती थी लेकिन इसको सरकार ने दलील पर हाईकोर्ट में भी महत्वपूर्ण फैसला दिया है सरकार ने कहा कि नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन स्कीम एमसीए की तरह से लाभ दिया जा सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पेंशन मिल जा सकता है ।
पुराने कर्मचारियों को योजना का लाभ ।
हम आपको बता दे कि अगर आप भी पुराने कर्मचारी हैं पेंशन का लाभ नियमित रूप से पूर्व की सेवा को नहीं जोड़ा गया तो न्याय के सम्मानित बड़ा अन्याय होगा इसके साथ ही इस सेवा में लेने की तिथि लागू का लाभ दिया जाना चाहिए ना कि नियमित होने की तिथि ऐसे में जबकि इसकी पुष्टि की गई थी कि समय प्रदेश में पुरानी पेंशन का लाभ दी थी ।
हरियाणा के सरकारी सामानों को बड़ा झटका लगाते हुए कहां है कि राज्य के 2006 के बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों की पुराने पेंशन योजना के तहत पेंशन के हकदार होंगे उनके हर हाल में पुराने पेंशन दिया जा सकता है सरकार ने उनके नियमित होने से पहले सेवा को पेंशन के लिए योग सेवा में जोड़ना होगा इसे साथ पेंशन की राशि का भी भुगतान किया जाना होगा
आपको हम बता दे कि पहले 6 अगस्त 1992 को रोहतास की जय भगवान के एक भाग पर शिक्षा विभाग के चपरासी नियुक्त किया गया था फरवरी 2012 के सेवा देने वाले सरकार द्वारा उन्होंने नियमित कर दिया गया 2015 में अपने पद से रिटायर हो गए थे इसमें पेंशन की गणना के समय उन्हें पुराने पेंशन के सिवा जोड़ने का लेकर कोर्ट की इस आदेश का चुनौती दी थी ।
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